Sonam Raghuvanshi राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। मेघालय हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोनम को जेल वापस भेजने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने कहा कि “Bail is the rule and jail is the exception”। भले ही अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, जमानत ही नियम है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बेंच ने कहा, “हम इस बात से अवगत हैं कि सोनम पहले से ही जेल में रही है। हम जानते हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, हमें संतुलित रुख अपनाना चाहिए।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सोनम अभी जेल में होती तो वह जमानत आदेश पर रोक लगा सकता था, लेकिन चूंकि वह पहले ही रिहा हो चुकी है, इसलिए कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।
कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर 9 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है।
हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर prima facie आपत्ति जताई। जस्टिस सुंदरेश ने कहा, “हाईकोर्ट ने मामले को जिस तरीके से हैंडल किया, उस पर हमें गंभीर आपत्ति है।”
हाईकोर्ट ने Sonam Raghuvanshi को जमानत देते समय मुख्य रूप से गिरफ्तारी दस्तावेजों में Section 403 और Section 103 (Murder) के गलत उल्लेख को आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज तकनीकी त्रुटि बताते हुए कहा कि क्या इतनी छोटी गलती हत्या के मामले में जमानत का आधार बन सकती है?
सरकार का तर्क
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा समेत अन्य आरोपी शामिल थे।
मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम ने राजा रघुवंशी को मेगालय घुमाने के बहाने ले जाकर उनकी हत्या की साजिश रची और शव को खाई में फेंक दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
29 वर्षीय राजा रघुवंशी इंदौर के व्यवसायी थे। मई 2025 में सोनम से शादी के कुछ दिन बाद दोनों मेगालय हनीमून मनाने गए थे। 23 मई को नोंगरीआत के होमस्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों लापता हो गए। बाद में राजा का शव सोहरा के वेइसावडोंग फॉल्स के पास खाई से बरामद हुआ।
सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। मेघालय पुलिस ने 700 पन्नों से ज्यादा का चार्जशीट दायर किया है।
निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जताई, लेकिन सोनम को जेल वापस भेजने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि “Bail is the rule and jail is the exception”।
अब 9 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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