Right to protest in India: भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार क्या है? जानिए संविधान, कानून और Supreme Court क्या कहते हैं

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Lucknow, Jul 20 (ANI): Police detain a Samajwadi Party (SP) worker during the protest against the detention of Samajwadi Party MP Dimple Yadav following the marched from Parliament to Jantar Mantar to join the CJP protest against the NEET paper leak and alleged irregularities in education system, in Lucknow on Monday. (ANI Photo)

Right to protest in India: भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार कितना व्यापक? जानिए संविधान, कानून और Supreme Court के नियम

नई दिल्ली: हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली में हुए बड़े प्रदर्शनों और पुलिस-प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव के बाद एक बार फिर Right to protest in India चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में हर नागरिक को कहीं भी और किसी भी तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है, या इस अधिकार पर कानूनी सीमाएं भी लागू होती हैं। संविधान और Supreme Court के कई फैसले इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हैं।

संविधान क्या कहता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। यही प्रावधान लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक आधार माने जाते हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, संप्रभुता, शालीनता तथा अन्य संवैधानिक कारणों के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगाए जा सकते हैं।

प्रदर्शन के लिए किन नियमों का पालन करना होता है?

भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कई स्थानों पर प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस समय, स्थान तथा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शर्तें तय कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर BNSS की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की जा सकती है।

Supreme Court ने क्या कहा है?

Supreme Court ने कई ऐतिहासिक फैसलों में कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह अधिकार दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

  • Himat Lal K. Shah बनाम Commissioner of Police (1973) में अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण सभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है।
  • Mazdoor Kisan Shakti Sangathan बनाम Union of India (2018) में अदालत ने प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों को मान्यता दी।
  • Shaheen Bagh मामले (2020) में Supreme Court ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों को अनिश्चितकाल तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए।

लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन प्रशासन को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होती है। इसलिए विरोध प्रदर्शन का अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था—दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष

Right to protest in India भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। हालांकि यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान और Supreme Court दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक हित और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है।

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